RTE MP Admission --आरटीई मध्य प्रदेश प्रवेश
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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और आरक्षित वर्ग एसटी, एससी, पीएच आदि के लिए आरटीई मध्य प्रदेश प्रवेश 2023-24 हेतु शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की शिक्षा विभाग ने आरटीई के तहत राज्य की सभी निम्न वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु RTE MP Admission 2023-24 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिसके तहत सभी कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने हेतु 25% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा का अधिकार (Right to Education) अधिनियम 2009 के अंतर्गत राज्य के सभी बच्चों को कक्षा 8वीं तक की शिक्षा निशुल्क प्रदान की जाएगी। आज हम आपको आर्टिकल के माध्यम से आरटीई एमपी ऐडमिशन 2023-24 ऑनलाइन आवेदन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा RTE अधिनियम 2009 के तहत राज्य के सभी निम्न वर्ग परिवार के बच्चों को कक्षा 8वीं तक निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा RTE MP Admission 2023 के तहत ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म 2023 के लिए जारी कर दिए गए हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। RTE MP Admission के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के बच्चे की दाखिला लेने हेतु योग्य होंगे। राज्य के जो भी इच्छुक नागरिक अपने बच्चों का दाखिला आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत कराना चाहते हैं। तो उन्हें मध्यप्रदेश राज्य Right to Education (RTE) Portal की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
आरटीई मध्य प्रदेश 2023 ऑनलाइन प्रवेश के लिए आयु सीमा
प्रवेश स्तर की कक्षा का नाम | आयु सीमा |
प्री-प्राइमरी 3+ (PP3 +) | 3 साल या उससे अधिक लेकिन 4 साल से कम होना चाहिए। |
प्री-प्राइमरी 4+ (PP3 +) | 3 साल 6 महीने या इससे अधिक लेकिन 5 साल से कम होना चाहिए। |
प्री-प्राइमरी 5+ (PP3 +) | 4 साल 6 महीने या इससे ज्यादा लेकिन 6 साल से कम होना चाहिए। |
कक्षा 1 में | 5 साल या उससे अधिक, लेकिन 7 साल से कम होना चाहिए। |
RTE MP Admission के लिए पात्रता
- केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी ही RTE मध्य प्रदेश के तहत आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।
- राज्य के निम्न वर्ग में अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चे ही आरटीओ मध्य प्रदेश दाखिले के लिए पात्र होगे।
- RTE मध्य प्रदेश के अंतर्गत अनाथ बच्चे भी स्कूल में दाखिला ले सकते हैं।
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा RTE MP Admission के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई है।
- इस योजना के तहत बच्चों के प्रवेश के लिए माता-पिता की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
- विधवा, बीपीएल और पीडब्ल्यूडी के बच्चे भी स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं।
आरटीई मध्य प्रदेश प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- अभिभावक का वोटर आईडी कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- तहसीलदार द्वारा जारी किया आवासीय प्रमाण पत्र
- HIV / कैंसर से पीड़ित छात्र / माता-पिता को एक पंजीकृत डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा जारी रिपोर्ट
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